स्पैम मेल एक परेशानी का सबब है, लगभग सभी ई मेल धारक इससे परेशान हैं, भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने बताया है कि सरकार को इन्टरने्ट पर मिलने वाले स्पैम-अवांछित मेल की समस्या की जानकारी है,
यदि इसकी शिकायत की जाती है तो दोषी के खिलाफ़ कारवाई और सजा का प्रावधान है।
यदि इसकी शिकायत की जाती है तो दोषी के खिलाफ़ कारवाई और सजा का प्रावधान है।
राज्य सभा में इस आशय के प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए कहा है कि सूचना एवं प्रौद्यौगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन कर धारा 66 क में संचार सेवाओं से स्पैम अथवा अवांछित ई मेल भेजने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
यह अधिनियम पुरे भारत में लागु है और इस धारा से संबंधित मामले देश भर के पुलिस थानों में दर्ज कराए जा सकते हैं।
उत्तर में बताया गया है कि ईंटरनेट सुरक्षा के बारे में विश्वभर में लगभग 88% ईमेल ट्रैफ़िक स्पैम है।
भारत से जाने वाली वाली स्पैम ट्रैफ़िक पूरे विश्व से तैयार होने वाले कुल स्पैम ई मेल का 4% है।
यह अधिनियम पुरे भारत में लागु है और इस धारा से संबंधित मामले देश भर के पुलिस थानों में दर्ज कराए जा सकते हैं।
उत्तर में बताया गया है कि ईंटरनेट सुरक्षा के बारे में विश्वभर में लगभग 88% ईमेल ट्रैफ़िक स्पैम है।
भारत से जाने वाली वाली स्पैम ट्रैफ़िक पूरे विश्व से तैयार होने वाले कुल स्पैम ई मेल का 4% है।
व्यर्थ की ई मेल तो हमारे पास भी आती हैं, लेकिन बिना खोले ही स्पैम रिपोर्ट कर दी जाती हैं। सोशियल नेटवर्किंग साईट में सम्मिलित होने की ई मेल से अधिक परेशानी है जिसे मित्र लोग अनायास ही भेज दे्ते हैं।
एक महानु्भाव ने तो कम से कम 100 ई मेल नेटवर्किंग वेब साईट ज्वाईन करने के लिए भेजी। अंत में मुझे उनसे करबद्ध निवेदन करना पड़ा कि आप मुझे मेल ना करें।
एक महोदय चैट पर आ गए और प्रतिदिन सुबह शाम मुझसे अपनी वेब साईट ज्वाईन करने के लिए परेशान करते रहे तंग आकर मुझे उनकी चैट ही प्रतिबंधित करनी पड़ी।
एक महानु्भाव ने तो कम से कम 100 ई मेल नेटवर्किंग वेब साईट ज्वाईन करने के लिए भेजी। अंत में मुझे उनसे करबद्ध निवेदन करना पड़ा कि आप मुझे मेल ना करें।
एक महोदय चैट पर आ गए और प्रतिदिन सुबह शाम मुझसे अपनी वेब साईट ज्वाईन करने के लिए परेशान करते रहे तंग आकर मुझे उनकी चैट ही प्रतिबंधित करनी पड़ी।
